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4 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा - Jhalawar Session Court - JHALAWAR SESSION COURT

झालावाड़ जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने 4 वर्षीय बालिका की हत्या के मामले में महिला को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

SENTENCED THE ACCUSED WOMAN,  CASE OF BRUTAL MURDER IN JHALAWAR
आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा. (ETV Bharat jhalawar)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 25, 2024, 7:44 PM IST

झालावाड़ःजिले के जिला एंव सेशन न्यायाधीश सिया रघुनाथ दान ने बुधवार को झालरापाटन खटीक मोहल्ला निवासी महिला को 4 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने आरोपी महिला पर 1000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. वहीं, अर्थदंड की राशि न चुकाए जाने पर एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है.

लोक अभियोजक सुनील गुप्ता ने बताया कि झालावाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब 3 वर्ष पूर्व 4 वर्षीय बालिका के पिता राजेश ने कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत दी थी. इसमें बताया था कि गोपालपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में उसकी चार वर्षीय बालिका नैना खेल रही थी. इसी दौरान दिमागी सनक के चलते महिला आशा उसे पास के बने कमरे में ले गई और अंदर से कुंडी लगा ली. अंदर से जब बालिका के रोने की आवाज आई तो वह अपने साथियों के साथ दरवाजा को तोड़ने पहुंचे.

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जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर महिला द्वारा सिर पर पत्थर कुचलकर बालिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. सुनील गुप्ता ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह तथा 23 दस्तावेज पेश किए गए थे. इन्हें आधार मानते हुए आरोपी महिला को 4 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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