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लव मैरिज के चंद माह बाद पति से नफरत करने लगी महिला, करा लिया अबॉर्शन - MP HC PERMISSION ABORTION

इंदौर हाई कोर्ट ने प्रेग्नेंट महिला को गर्भपात करने की अनुमति दी. इसके बाद एमवाय हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने गर्भपात कराया.

MP HC permission abortion
इंदौर हाई कोर्ट ने प्रेग्नेंट महिला को गर्भपात करने की अनुमति दी (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 13, 2024, 12:39 PM IST

इंदौर :पति-पत्नी के बीच लगातार चल रहे विवाद का अंजाम महिला के कोख में पल रहे बच्चे ने भुगता, जिसने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था. दरअसल, युवती ने युवक से लव मैरिज की थी. शादी के बाद कुछ दिनों तक दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे, लेकिन फिर दोनों के बीच विवाद होने लगा. इस दौरान युवती गर्भवती हो गई. महिला का आरोप है कि पति ने उसने इतना प्रताड़ित किया कि वह उसके बच्चे की मां नहीं बनना चाहती.

इंदौर हाई कोर्ट में हुई काउंसलिंग, नहीं मानी महिला

महिला को पति से इतनी नफरत हो गई कि उसने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के अबॉर्शन की अनुमति मांगने के लिए इंदौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला एडवोकेट को बतौर काउंसलर नियुक्त किया. महिला अधिवक्ता ने पति-पत्नी की काउंसलिंग की. काउंसलिंग के दौरान हाई कोर्ट के जज ने भी पति-पत्नी को समझाइए देने की कोशिश की. इस दौरान ने महिला ने पति द्वारा प्रताड़ित करने की बातें बताईं.

इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में कराया गर्भपात

काउंसलिंग के दौरान महिला ने कहा "वह इस तरह के पति से जन्मा बच्चा नहीं चाहेगी. अगर वह इस दुनिया में आया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा. इसलिए मुझे अबॉर्शन की अनुमति दी जाए." इसके बाद कोर्ट ने उसे अबॉर्शन की अनुमति दे दी. साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ अबॉर्शन इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में करवाया गया.

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