इंदौर: हाई कोर्ट में एक व्यापारी ने राजबाड़ा सहित अन्य जगहों पर पुलिस द्वारा विभिन्न तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर जो परमिशन दी जाती है उसको लेकर एक याचिका लगाई थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इंदौर नगर निगम को आदेश दिया है, कि अब नगर निगम इस तरह के आयोजनों को लेकर परमिशन जारी करेगा. अब तक पुलिस द्वारा इस तरह की परमिशन दी जाती थी.
व्यापारी सन्नी परियानी ने हाई कोर्ट में लगाई थी याचिका
पिछले दिनों राजबाड़ा सहित अन्य जगहों पर जिस तरह से पुलिस द्वारा राजनीतिक व धार्मिक आयोजनों की परमिशन दी गई थी. उससे कई तरह की परेशानियों का सामना व्यापारियों को करना पड़ता था. बता दें कि कई बार पुलिस से मिली परमिशन के बाद व्यापारियों के दुकान के बाहर ही मंच लगाकर आयोजनों को कराया जाता था. जिससे व्यापारियों को परेशानिया होती थी. इसी को लेकर इंदौर के व्यापारी सन्नी परियानी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी.
व्यापारियों को उठानी पड़ती थी परेशानियां
व्यापारी ने याचिका के माध्यम से बताया कि इंदौर के राजबाडा में अलग-अलग तरह के आयोजन विभिन्न संगठनों के द्वारा रोजाना किए जाते है. जिस कारण कई बार राजवाड़ा में तेज आवाज में चलने वाले साउंड सिस्टम से कई तरह के घटनाक्रम घटित हो चुके हैं. वहीं पुलिस विभिन्न तरह के राजनीतिक दबाव व बिना जांच के परमिशन दे देती है. जिसके चलते कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं.
पुलिस इन बातों का नहीं रखती थी ख्याल
पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमेशा व्यस्त रहती है और उसके पास परमिशन देते समय किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से जांच पड़ताल करना है उसको लेकर अलग से पुलिस फोर्स भी नहीं है. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बिना जांच के संबंधित व्यक्ति को अनुमति दे देते हैं. जिस कारण कई तरह की लापरवाही से वहां पर घटनाएं घटित हो जाती हैं.