जोधपुर :आरएएस प्रियंका बिश्नोई मौत मामले में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या आठ ने शुक्रवार को आदेश दिया. कोर्ट ने वसुंधरा अस्पताल के मालिक डॉ. संजय मकवाना, डॉ. रेणु मकवाना, डॉ. विनोद शैली और डॉ. जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है. कोर्ट का आदेश मिलते ही चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में सभी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज हो गई है.
मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लिखा कि परिवादी सहीराम बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर कार्यालय रिपोर्ट और पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया. जिसमें कई कारण ऐसे हैं, जिसके चलते पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिवाद को दर्ज कर अनुसंधान नतीजा शीघ्रतापूर्वक न्यायालय के समक्ष पेश करें. थाने के सब इंस्पेक्टर फगलू राम ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया.
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कोर्ट ने अपने आदेश में डॉक्टर्स के नोबेल प्रोफेशन को लेकर ख्यातनाम डॉ. बिल एच. वॉरन और वेस फिशर के इस पेशे को लेकर दिए गए ध्येय वाक्य को भी शामिल किए, जो निम्न है- "सफेद कोट को गरिमा और गर्व के साथ पहनें- एक चिकित्सक के रूप में जनता की सेवा करना एक सम्मान और विशेषाधिकार है." "एक डॉक्टर के रूप में लोग आप पर भरोसा करेंगे. आप पर भरोसा करें और आपके प्रयासों की सराहना करें, आप लोगों के लिए अद्भुत काम कर सकते हैं, ऐसा तब नहीं होता है अगर आप सिस्टम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते."