शिमला: देश में सड़कों पर बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की संख्या से पर्यावरण दूषित हो रहा है. ऐसे में पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क पर से हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है. इसके तहत छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है. हालांकि ये पॉलिसी केवल सरकारी गाड़ियों पर ही लागू है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई स्वेच्छा से अपनी 15 साल पुरानी निजी गाड़ी को स्क्रैप करना चाहता है तो उसे नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी. यही वजह है कि अभी तक प्रदेश में सरकारी गाड़ियों के मुकाबले में निजी गाड़ियों की स्क्रैपिंग ज्यादा हुई है. निजी गाड़ी मालिकों ने स्वेच्छा से पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग कर सरकार की ओर से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर मिलने वाली सुविधा का लाभ उठाया है.
पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर मिलते हैं ये लाभ
हिमाचल में अभी तक पुरानी निजी गाड़ियों की स्क्रैपिंग जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर व्यक्ति अपनी 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्वेच्छा से स्क्रैप करना चाहता है, तो वो सरकार की और से दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सकता है. इसके लिए उसे पोर्टल पर उपलब्ध MSTC की साइट पर जाकर आवेदन करना होगा. इस दौरान बाहरी राज्यों में स्थापित नजदीक के स्क्रैप केंद्र वाहन को लेकर जरूरी जानकारी देनी पड़ेगी. वहीं, आवेदन के समय पुरानी गाड़ी की कीमत भरनी होगी. ऐसे में नजदीकी स्क्रैप सेंटर से गाड़ी के निरीक्षण के लिए टीम पहुंचेगी. जो गाड़ी को खुद ही स्क्रैप केंद्र तक ले जाएगी. जिस पर गाड़ी के स्क्रैप होने पर मालिक को स्क्रैप केंद्र की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) जारी होगा. इस तरह नई गाड़ी खरीदते वक्त ऐसे व्यक्ति को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 9 फरवरी 2024 को मोटर वाहन कर अधिसूचना के मुताबिक (टोकन टैक्स/रोड टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स) में गैर-परिवहन वाहनों पर 25 फीसदी और परिवहन वाहनों पर 15 फीसदी एकमुश्त छूट दी जाएगी.
400 लोगों ने करवाई निजी गाड़ियां स्क्रैप