जयपुर. जलदाय विभाग की टीम ने रविवार को एक बड़े एक्शन को अंजाम दिया. अवैध कनेक्शन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जलदाय विभाग की टीम ने जयपुर के खो नागोरियान इलाके में स्थित एक होटल में कार्रवाई की. होटल में टीम को 7 पानी के अवैध कनेक्शन मिले. विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल पर 14 लाख का जुर्माना भी लगाया. इन अवैध कनेक्शन के जरिए बीसलपुर के पानी से होटल का स्विमिंग पूल भी भरा जा रहा था.
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की टीम ने पानी की बर्बादी रोकने और अवैध कनेक्शन को लेकर एक अभियान चला रखा है. शिकायत मिलने पर जलदाय विभाग की टीम खो नागोरियान इलाके में पहुंची. यहां जांच के दौरान एक होटल में 7 अवैध कनेक्शन मिले. इन अवैध कनेक्शन से होटल में पानी का उपयोग किया जा रहा था. विभाग इस मामले को गंभीरता से लिया. जलदाय विभाग के एक्सईएन जय शिवदत्त कटारा ने बताया कि जलदाय विभाग की टीम को होटल में इन 7 अवैध कनेक्शन के अलावा कोई अन्य कनेक्शन नहीं मिला. इस पानी का उपयोग होटल के स्विमिंग पूल में भी किया जा रहा था. जलदाय विभाग ने इन साथ अवैध कनेक्शन को काटकर होटल पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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आपको बता दें कि जयपुर शहर में खो नागोरियान में पहाड़ी इलाका होने के कारण पानी की दिक्कत बनी रहती है. यहां सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च कर बीसलपुर से पानी सप्लाई किया जा रहा है. इसके बावजूद भी पानी की किल्लत बनी रहती है. गर्मी के कारण आम जनता को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा और होटल में बीसलपुर योजना से अवैध कनेक्शन से पानी लेकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा था.
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सरकार ने बनाए नियम: आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पानी के दुरुपयोग और बर्बादी को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हैं. इन नियमों के तहत जुर्माना जैसे कड़े प्रावधान भी किए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति पानी की बर्बादी करता है तो उस पर 1000 रुपए तक पेनल्टी लगाई जाएगी.
तिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर अमिताभ शर्मा ने बताया कि इस मामले में आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत भारत न्याय संहिता की धारा 303(2), 326 A और प्रीवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 में कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना खो नागोरियान में एफआईआर दर्ज करवाई गई है. इसके अलावा 1 हजार 100 एवं 3 हजार रुपए प्रति कनेक्शन क्रमशः स्थायी पेनल्टी एवं विभाग द्वारा जल सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए किए गए व्यय राशि देय होगी. अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने बताया कि विभाग की ओर से सोमवार को राजस्थान वाटर सप्लाई और सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार न्यायालय में होटल के विरुद्ध परिवाद पेश किया जाएगा, जिसमें दोष सिद्ध होने के उपरांत न्यायालय द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है.