शिमला:हिमाचल प्रदेश में 18 से 59 साल तक की आयु की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत अप्रैल माह से 1500 रुपए मिलेंगे. इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है. सुख-सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला को संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा. इसके लिए जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क फॉर्म प्राप्त होंगे. इसके अलावा इसके फॉर्म विभागीय वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.inपर भी उपलब्ध होगें.
सुख-सम्मान निधि के लिए ये दस्तावेज जरूरी
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा. इसके लिए तहसील कल्याण अधिकारी फॉर्म वेरीफाई करेंगे. इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से धनराशि जारी की जाएगी. सुख-सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए फॉर्म (फोटोग्राफ सहित) के साथ वैध आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाईड, बैंक/डाकघर खाता संख्या के लिए पासबुक की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी व बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत या बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी की ओर से जारी प्रमाणपत्र लगाना होगा.