शिमला: बीजेपी नेता सुधीर शर्मा की तरफ से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दाखिल किये गए मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने सीएम को नोटिस जारी किया है. अदालत 16 मई को इस मामले की सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य मामले की सुनवाई करेंगे. गौरतलब है कि सीएम सुक्खू ने कुटलैहड़ में एक जनसभा में कांग्रेस के बागी विधायकों को लेकर बयान दिया था कि ये एमएलए 15-15 करोड़ में बिके थे. सुधीर शर्मा ने इस बयान को अपनी मानहानि बताया और 5 करोड़ का दावा किया था. इसी मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. मामले की सुनवाई को लेकर अदालत ने मीडिया में चार और पांच अप्रैल 2024 को प्रकाशित खबरों को आधार बनाया गया है. इस मामले को 25 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट के समक्ष दायर किया गया है.
अदालत ने कहा कि विवादित समाचार के प्रकाशकों को प्रतिवादी बनाए बगैर आवेदन की गुणवत्ता को लेकर विचार करना अति आवश्यक है. प्रतिवादी को सुने बगैर इस मामले में एक पक्षीय अंतरिम राहत दिया जाना कानूनी तौर पर वाजिब नहीं होगा. न्यायालय ने अंतरिम राहत दिए जाने बाबत दायर किए गए आवेदन पर फिलहाल मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किए हैं और मामले पर सुनवाई 16 मई 2024 को निर्धारित की है.
क्या है सुधीर शर्मा की दलील
- सुधीर शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार-बार उन पर कीचड़ उछाला है. कई अपमानजनक टिप्पणियां की है. जिससे उनकी मानहानि हुई है.
- सुधीर शर्मा की ओर से दायर मामले के अनुसार सुक्खू ने उनपर पर कई झूठे आरोप और गलत टिप्पणियां की हैं.
- सुधीर शर्मा की दलील है कि उन पर 15 करोड़ में बिकने के झूठे आरोप लगाए गए और सबूत होने की बात फैलाई, परंतु सीएम एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं.