प्रयागराज: फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने के मामले में हुई सजा के खिलाफ पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम फातिमा की पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है. इस मामले में महाधिवक्ता अजय मिश्र ने सरकार का पक्ष रखा. याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह सुनवाई कर रहे हैं.
कोर्ट ने महाधिवक्ता से सवाल किया कि जब इस मामले में अपराधिक साजिश की धारा 120 बी को जोड़ा गया तो साक्ष्य क्यों नहीं जुटाए गए. मामले में अग्रिम विवेचना आदेश क्यों नहीं दिया गया. कोर्ट ने पूछा कि जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाली संस्था नगर निगम के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई।. क्या जन्म प्रमाणपत्र एक मूल्यवान दस्तावेज है. इसके जवाब में कहा गया कि इसी जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर कई मूल्यवान दस्तावेज़ तैयार किए गए. महाधिवक्ता सरकार का पक्ष रखने के लिए अदालत से और समय चाहते थे. लेकिन कोर्ट इस पर सहमत नहीं हुई. आजम खान के वकील पहले ही अपनी बहस पूरी कर चुके हैं. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है.