जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी के मुख्य आरोपी विक्रमसिंह की ओर से आपराधिक याचिका पेश की गई है. जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ में याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने याचिकाकर्ता के विरूद्ध करीब 153 मुकदमों की सूची पेश की है. जिसमें कुछ मुकदमों में चालान पेश हो गया है. कुछ में ट्रायल चल रहा है. सुनवाई के दौरान जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेन्द्रसिंह व एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी व सीआई स्तर के प्रदेश के अलग-अलग जिले से 17 अधिकारी मौजूद रहे.
कोर्ट ने 26 फरवरी को मामले पर बहस करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता विक्रमसिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह दासपा व उनकी सहयोगी अधिवक्ता प्रियंका बोराणा ने कोर्ट में याचिका पेश कर बताया कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध बड्रर्स एक्ट एवं आईपीसी की धाराओं में कई मामले दर्ज हैं. सभी मामलों को एक साथ क्लब किया जाए एवं पूर्व में बड्रर्स एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश पारित कर रखा है. कुछ की गिरफ्तारी पर रोक है. ऐसे में याचिकाकर्ता को करीब साढ़े चार साल से जेल में बंद कर रखा है.
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