नई दिल्ली:दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से समन पर पेश नहीं होने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत के मामले की सुनवाई को 19 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को करने का आदेश दिया है.
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश न होने के चलते दो शिकायतें दाखिल की थी. दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह मामला, ईडी के समन की अवहेलना करने का है. ये शिकायत केजरीवाल के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से पहले दायर की गई थी. अब भले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन इसके चलते ये मामला निष्प्रभावी नहीं हो जाता. इसे लेकर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट में समानांतर सुनवाई चलती रहेगी. ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत एक महीने की सजा या पांच सौ रुपये जुर्माना या दोनों हो सकती है.
सोमवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब दाखिल करने के लिए और समन देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को करने का आदेश दिया. मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट की ओर से जारी समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दे रखी है, जो फिलहाल लंबित हैं. इस मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी.