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पटना ट्रांसपोर्ट नगर माल ढुलाई की दयनीय हालत पर हाई कोर्ट गंभीर,जानें मामला - पटना ट्रांसपोर्ट

Patna High Court : पटना ट्रांसपोर्ट नगर माल ढुलाई की दयनीय हालत को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई करते हुए बुडको को पिछली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था.

पटना ट्रांसपोर्ट नगर माल ढुलाई की दयनीय हालत पर पटना हाई कोर्ट गंभीर,जानें मामला
पटना ट्रांसपोर्ट नगर माल ढुलाई की दयनीय हालत पर पटना हाई कोर्ट गंभीर,जानें मामला

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 7, 2024, 2:58 PM IST

पटना:राजधानी पटना में निर्मित ट्रांसपोर्ट नगर में माल ढुलाई के लिए बनाई स्टैंड में जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर पटना हाई कोर्ट में 23 फरवरी, 2024 को सुनवाई की जाएगी. याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई करते हुए बुडको को पिछली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था.

पटना ट्रांसपोर्ट मामले की सुनवाई: पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि सड़क व नालों के निर्माण लिए धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी, लेकिन अभी इस धनराशि के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलना शेष है. अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में आने वाले वाहनों और व्यक्तियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण कष्टों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन ये योजना लाल फीताशाही का शिकार हो गई है.

सड़क और नालों की दयनीय हालात: उन्होंने बताया कि ये ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना 90 के दशक में हुई थी. ये काफी बड़ा है, जहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से वाहन व लोग इस स्टैंड में माल ढुलाई के क्रम मे आते जाते हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसके बावजूद इसकी हालत काफी दयनीय है. यहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है. सड़कों की हालत खराब होने के कारण लोगों व वाहनों को ट्रांसपोर्ट नगर में आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

बरसात के मौसम में हालत और भी खराब: अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने ये भी बताया कि बरसात के मौसम में इसकी हालत और भी खराब हो जाती है. इसमें जलजमाव की भी भीषण समस्या होती है. इस कारण लोगों को काफी मुश्किलें होती हैं. जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी समय तक जलजमाव की समस्या बरकरार रहती है.

23 फरवरी, 2024 को होगी सुनवाई: इस मामले पर कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा व अंकिता कुमारी याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया. इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 23 फरवरी, 2024 को की जाएगी.

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