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पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण पर HC में सुनवाई, बिजली कंपनी ने जवाब देने के लिए मांगा समय

पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़नेवाली सड़क को लेकर सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी. बिजली कंपनी ने जवाब देने के लिए अदालत से मांगा समय.

पटना हाईकोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर
पटना हाईकोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 29, 2024, 4:13 PM IST

पटना:पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र रेल स्टेशनको जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले पर सुनवाई हुई. भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की.

पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मांगा समय : साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय की याचना की. कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वाकार कर ली है. अब अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को करेगी. कोर्ट को बताया गया कि पश्चिम की ओर से गोला रोड में कार्य हो रहा है.

पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करे हलफनामा दायर:वहां पर कार्य करने में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को कुछ कठिनाई हो रही है.हाईकोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में हलफ़नामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. पूर्व में दीघा आशियाना रोड़ और दीघा एम्स इलेवटेड रोड़ को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से जोड़ने योजना उच्च स्तर पर विचार के लिए लंबित है.

सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही से अनुरोध किया था कि वे अपने स्तर पर राज्य सरकार को निर्माणाधीन सड़कों शीघ्र पूरा करने के लिए कहे. हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने गोला रोड़ के निर्माण में चल रही प्रगति का ब्यौरा दिया था.

सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है:पटना हाईकोर्ट को उन्होंने बताया था कि गोला रोड़ से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य रुका हुआ है. ये बिजली बोर्ड की आपत्ति के कारण बंद है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मृगांक मौली ने बताया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है.

रेलवे स्टेशन जाने में न हो परेशानी:याचिका कर्ता ने कोर्ट को बताया गया था कि एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना हैं,ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुंच सके. इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया.

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