शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिला की पांगणा पंचायत के प्रधान के चुनाव को रद्द करने से जुड़े फैसले को सही ठहराया है. प्रधान बसंत लाल पर नामांकन के दौरान अपने बारे में झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी देने का आरोप था. हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने ग्राम पंचायत पांगणा के प्रधान के तौर पर बसंत लाल के चुनाव को उचित ही रद्द किया गया है.
बसंत लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय गलत आचरण किया था और अपने आपराधिक इतिहास के बारे में भ्रामक जानकारी दी थी. हाईकोर्ट ने फैसले में बताया कि इस मामले में प्राधिकृत अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ने भी याचिकाकर्ता के प्रधान ग्राम पंचायत पांगणा के चुनाव को रद्द घोषित करने को उचित ठहराया है इसलिए इस याचिका में कोई योग्यता न पाते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज किया जाता है.
ये है पूरा मामला
याचिकाकर्ता बसंत लाल सहित कुल छह उम्मीदवारों ने 17 जनवरी 2021 को ग्राम पंचायत पांगणा के प्रधान पद का चुनाव लड़ा था. याचिकाकर्ता बसंत लाल को 474 मतों के साथ निर्वाचित घोषित किया गया. उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 365 वोट मिले. इसके अलावा कुल 241 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर घोषित उम्मीदवार ने चुनाव याचिका दाखिल करके याचिकाकर्ता के चुनाव को चुनौती दी.