चंडीगढ़:हरियाणा के बहुचर्चित 162 करोड़ के पेंशन घोटाले के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से सवाल किए हैं. हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि जिन अधिकारियों और पार्षदों ने मर चुके लोगों की पहचान कर उन्हें पेंशन बांटी, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों ना की जाए. सीबीआई से यह भी पूछा गया कि क्या एक चपरासी या छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ऐसे बड़े घोटाले को अंजाम दे सकते हैं.
बड़े अधिकारियों को बचाया:
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा पुलिस ने बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए एक सेवानिवृत्त चपरासी को घोटाले का सूत्रधार बताते हुए उसे गिरफ्तार किया. चपरासी से करीब 14 लाख रुपए की बरामदगी कर उसके खिलाफ चालान भी पेश किया गया.
CBI ने पेश की थी स्टेटस रिपोर्ट:
इससे पहले मामले में CBI ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश की थी. इसमें सभी जिलों के समाज कल्याण अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है. सीबीआई ने रिपोर्ट में कोर्ट को बताया था कि वर्ष 2012 में पेंशन वितरण अनियमितताओं के मामले में सरकार के हाईकोर्ट में दिए भरोसे के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में इसे कोर्ट की अवमानना का मामला बताया गया था. हाईकोर्ट ने सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव और महानिदेशक को कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी जारी किया था.
2012 से अभी तक सभी दोषी:
हाईकोर्ट द्वारा CBI रिपोर्ट के मद्देनजर प्रदेश सरकार को सभी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए गए थे. कोर्ट द्वारा 2012 से लेकर अब तक समाज कल्याण विभाग के सभी प्रमुख सचिव और महानिदेशकों को प्रथम दृष्टया कोर्ट की अवमानना का दोषी माना गया था. हालांकि कोर्ट ने सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव और महानिदेशक को कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया था. जबकि 15 मार्च तक कोर्ट को बताया जाना था कि क्यों न सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए.