मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

दुष्कर्म का आरोप लगाकर फंसी महिला, आरोपी को कोर्ट ने माना नाबालिग, फरियादी अब मुलजिम बनने की कगार पर - Gwalior District Court

ग्वालियर जिला कोर्ट ने महिला के दुष्कर्म मामले में सुनवाई की. जहां वकीलों के तर्क से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग माना है. जबकि फरियादी महिला दोषी बनने की कगार पर है.

GWALIOR DISTRICT COURT
दुष्कर्म का आरोप लगाकर फंसी महिला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 4, 2024, 9:30 PM IST

Updated : Aug 4, 2024, 10:20 PM IST

ग्वालियर।एक शादीशुदा और दो बच्चों की मां द्वारा युवक पर शादी का झांसा देकर 8 साल तक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को महज 10 दिनों के भीतर न सिर्फ जमानत दे दी बल्कि कोर्ट ने युवक को खुद पीड़ित माना है. अब आरोपी के वकील ने कहा है कि 'वह जल्द ही महिला के खिलाफ नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराएंगे.

दुष्कर्म मामले में कोर्ट का बयान (ETV Bharat)

महिला के आरोपों पर वकील का तर्क

दरअसल, जिले के घाटीगांव थाने की पुलिस ने 23 जुलाई को एक 35 साल की विवाहिता द्वारा अपने साथ 8 साल तक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था. उस पर दलित उत्पीड़न व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने युवक को 23 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था. अपनी जमानत के लिए युवक ने जिला न्यायालय में आवेदन किया. आरोपी युवक के वकील ने कहा कि 'महिला ने 2016 से उसके साथ लगातार दुष्कर्म करने का आरोप युवक पर लगाया है. जबकि जिस समय का यह वाकया बताया गया है. उस समय उस शख्स की उम्र महज 15 साल से कुछ ज्यादा थी. वो नाबालिग था.

अब युवक वर्तमान में 23 साल का ही है. जबकि महिला आठ साल से युवक द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. 2016 में महिला की उम्र 27 साल की थी और दो बच्चों की मां थी. उसका आपने पहले पति से तलाक भी नहीं हुआ था. ऐसे में महिला का ये आरोप कि उसे शादी का झांसा देकर युवक ने 8 साल तक हवस का शिकार बनाया ये बेबुनियाद है.'

यहां पढ़ें...

बच्ची के साथ रूह कंपा देने वाली हैवानियत, सौतेले पिता के साथ ही सगी मां को उम्रकैद

वक्फ बोर्ड को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, कहा-शाहजहां की बहू का मकबरा बोर्ड की संपत्ति नहीं

महिला निकली उत्पीड़न की दोषी

कोर्ट ने इस मामले में वकील के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी युवक को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अब युवक के वकील का कहना है कि 'उनके मुवक्किल के साथ खुद उत्पीड़न हुआ है, क्योंकि जिस समय की घटना महिला बता रही है. उस समय वो 27 साल की थी. इसलिए ये महिला खुद ही उत्पीड़न की दोषी है, इसलिए वो महिला खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की पहल करेंगे.'

Last Updated : Aug 4, 2024, 10:20 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details