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पौड़ी के राप्रावि बहेड़ाखाल की सहायक अध्यापिका निलंबित, जानिए क्यों गिरी गाज - PAURI ASSISTANT TEACHER SUSPEND

पौड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहेड़ाखाल की सहायक अध्यापिका पर गिरी गाज, बिना स्वीकृति के अवकाश लेने पर हुई निलंबन की कार्रवाई

Chief Educational Officer Office Pauri
मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 17, 2024, 3:56 PM IST

Updated : Oct 17, 2024, 4:47 PM IST

पौड़ी: कोट विकासखंड के एक प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका को बिना अवकाश स्वीकृति के लंबे समय से अनुपस्थित रहना भारी पड़ गया. बीईओ कोट की रिपोर्ट मिलने के बाद अध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पौड़ी डीईओ बेसिक नागेंद्र बर्त्वाल ने निलंबन आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि निलंबित अध्यापिका को उप शिक्षा अधिकारी कोट में संबंद्ध किया गया है. साथ ही आरोप पत्र भेज कर 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है.

राप्रावि बहेड़ाखाल की सहायक अध्यापिका लंबे समय से चल रही अनुपस्थित: दरअसल, पौड़ी के कोट विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बहेड़ाखाल में सेवारत एक सहायक अध्यापिका लंबे समय से अनुपस्थित चल रही है. जबकि, अध्यापिका को विभागीय उच्च अधिकारियों से अवकाश की कोई स्वीकृति नहीं मिली थी. बावजूद इसके वो जनवरी महीने से लगातार अनुपस्थित चल रही है. हाल में ही अध्यापिका के बिना अवकाश स्वीकृति के लंबे समय से अनुपस्थित रहने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था. जिस पर पौड़ी प्रभारी सीईओ ने बीते 10 अक्टूबर को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए बीईओ कोट से प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी.

वहीं, कोट बीईओ दीप्ति की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राप्रावि बहेड़ाखाल में 16 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. यहां अध्यापन के लिए दो अध्यापिकाएं तैनात हैं. इनमें एक साल 2022 में तैनाती के बाद से राप्रावि भटकोट संबंद्ध थी. उसे दिसंबर 2023 और अगस्त 2024 में मूल विद्यालय (राप्रावि बहेड़ाखाल) में ज्वॉइनिंग के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अध्यापिका ने ज्वॉइनिंग नहीं दी. जिसके बाद बीते 2 सितंबर को एक तरफा कार्यमुक्त करते हुए मूल विद्यालय भेज दिया गया. जहां 7 सितंबर को उक्त अध्यापिका ने जॉइनिंग दी थी, लेकिन लगातार अनुपस्थित ही चल रही है.

अध्यापिका ने ली कई छुट्टियां:बताया जा रहा कि अध्यापिका ने 16 जनवरी से 14 फरवरी 2024, 17 फरवरी से 10 मार्च, 17 मार्च से 8 मई, 1 अगस्त से 5 अगस्त 2024 तक चिकित्सा अवकाश (मेडिकल लीव), 7 से 27 अगस्त बाल्य देखभाल, 11 सितंबर से 4 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से वर्तमान तक चिकित्सा अवकाश आवेदन भेजा है. ये भी बताया जा रहा है कि अध्यापिका की सिर्फ एक सीसीएल स्वीकृत है. उसके अलावा मेडिकल समेत अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं है. बीईओ दीप्ति ने प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट स्पष्ट संस्तुति के साथ उच्चाधिकारियों को भेजी थी.

राप्रावि बहेड़ाखाल में सेवारत सहायक अध्यापिका पुष्पलता को बिना अवकाश स्वीकृति के लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबित अध्यापिका को उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोट संबंद्ध करते हुए आरोप पत्र का जवाब 15 दिनों के भीतर देने को कहा गया है. - नागेंद्र बर्त्वाल, डीईओ बेसिक

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Last Updated : Oct 17, 2024, 4:47 PM IST

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