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मुजफ्फरपुर समेत महत्वपूर्ण स्टेशन पर रियायती दर पर बिकेगा आटा और चावल, रेल मंत्रालय से मिली सहमति - Food At Concessional Rates

Food At Concessional Rates: मुजफ्फरपुर के लोगों को अब जंक्शन पर सस्ते दर में आटा और चावल मिलेंगे. रेलवे ने मोबाइल वैन लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है. जहां बाजार में 35 रुपये में बिकने वाला आटा 27 रुपये में मिलेगा, तो वहीं 30 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बिकने वाला चावल 29 रुपये में बिकेगा.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Mar 19, 2024, 5:47 PM IST

मुजफ्फरपुर: पूर्व मध्य रेल के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेल यात्रियों और कर्मियों की सुविधा के लिए रियायती दर पर आटा और चावल की बिक्री होगी. यह सुविधा मुजफ्फरपुर जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया पर भी रेल मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद शुरू होने वाली है. रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक, यात्री विपणन, नीरज शर्मा ने पूर्व मध्य रेल सहित देश के सभी क्षेत्रीय रेलवे जोन के महाप्रबंधक को इसको लेकर पत्र भेजा है.

29 रुपये में मिलेगा चावल:पत्र आने के बाद इसमें रेल अधिकारी जुट गए हैं. निदेशक के अनुसार 27 रुपये 50 पैसे में भारत आटा और 29 रुपये किलो में चावल की बिक्री होगी. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार की योजना के तहत मोबाइल वैन के माध्यम से भारत आटा और भारत चावल की बिक्री होगी. उपभोक्ता और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से 26 फरवरी को करार हुआ है.

रियायत दर पर मिलेगा आटा और चावल: बता दें कि बाजार में अभी 30 रुपये से लेकर 35 रुपये किलो तक आटा और 30 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति किलो तक चावल की बिक्री हो रही है. जंक्शन पर यह सेवा शुरू होने से यात्रियों को रियायत दर पर आटा और चावल मिलेंगे.

गुणवत्ता के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं: रेलवे ने भारत आटा और चावल की बिक्री के लिए मोबाइल वैन लगाने की अनुमति प्रदान की है. हालांकि इसकी गुणवत्ता आदि सहित सेवा में किसी प्रकार की कमी के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं होगा. शाम को दो घंटे ही मोबाइल वैन लगाने का आदेश रेलवे बोर्ड के अनुसार जारी किया गया है. शाम के समय केवल दो घंटे ही रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में भारत आटा व भारत चावल बिक्री करने की अनुमति दी जाएगी.

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सेवा होगी शुरू:यह योजना तीन महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जाएगी. रेलवे ने संयुक्त सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को प्रतिलिपि दी गई है. इसकी बिक्री को लेकर कोई लाइसेंस शुल्क या राजस्व हिस्सेदारी नहीं ली जाएगी. मोबाइल वैन अनधिकृत रूप से स्टेशन परिसर में पार्क नहीं की जाएगी.

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