कौशांबी : जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या किए जाने के मामले में पिता और पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों दोषियों पर कुल 2 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने दोषियों द्वारा जमा किए जाने वाले कुल जुर्माने की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़ित पिता को दिए जाने का आदेश दिया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र का है. जहां मोजाहिदपुर गांव के चौकीदार बरमदीन ने 31 मई 2023 को थाने में सूचना दी कि खेत में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है. युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने काफी प्रयास के बाद शव की शिनाख्त बकराबाद गांव के ही रहने वाले रोहित के रूप में की. विवेचना में पता चला कि रोहित का गांव की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जानकारी हुई तो रोहित को पिता ने मुंबई भेज दिया. कुछ दिन बाद युवती के फोन करने पर रोहित वापस आया. इस दौरान उसका अपहरण कर लिया गया.