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सीएम के गृह जिला की महिलाओं को अभी नहीं मिलेंगे 1500 रुपये, करना होगा इंतजार - Indira Gandhi Pyari Behna Yojana - INDIRA GANDHI PYARI BEHNA YOJANA

हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे. इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सुक्खू सरकार पात्र महिलाओं को ये राशि देगी. इसके लिए वित्त विभाग ने अभी 23 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है, लेकिन अभी हमीरपुर में महिलाओं को इस योजना के लिए इंतजार करना होगा.

INDIRA GANDHI PYARI BEHNA YOJANA
सांकेतिक तस्वीर (ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jun 13, 2024, 1:59 PM IST

Updated : Jun 13, 2024, 2:52 PM IST

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बेशक महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने के लिए 23 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है, लेकिन उनके गृह जिला हमीरपुर में ही महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिलेंगे. इसके लिए इन महिलाओं को अभी इंतजार करना होगा. केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसमें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र, कांगड़ा जिला के अंतर्गत देहरा और सोलन जिला के तहत नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं.

इन तीनों की सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा. ऐसे में हमीरपुर, कांगड़ा और सोलन जिला में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जिस कारण इन जिलों में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये के लिए अभी इंतजार करना होगा. आचार संहिता समाप्त होते ही तीनों जिलों की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में पात्र महिलाओं के 1500 रुपये मासिक पेंशन की योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

इन्हें नहीं मिलेंगे 1500 रुपए

प्रदेश में जिस महिला के परिवार का कोई सदस्य भी केंद्रीय, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी निकायों के कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड, निगम, काउंसिल या एजेंसी के कर्मियों, पेंशन भोगी होगा इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा.

फार्म के साथ ये प्रमाण पत्र जरूरी

हिमाचल में सुक्खू सरकार की पांचवीं गारंटी 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरकर तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करवाना होगा. तहसील कल्याण अधिकारी ही इन आवेदनों की स्क्रीनिंग करेंगे. आवेदन के साथ आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनोफाइड या मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर अकाउंट नंबर की पासबुक की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी आदि लगानी होगी. इसके बाद तहसील कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन नियम अनुसार और सभी फॉर्मेलिटी समेत पूरे हों. अधूरे या अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के अंदर आवेदन करने वाली महिला को टिप्पणी समेत वापस भेजा जाएगा.

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Last Updated : Jun 13, 2024, 2:52 PM IST

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