नई दिल्लीः दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से सिंगल गर्ल चाइल्ड को अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला देने के लिए कोटा देने का फैसला समानता के अधिकार का उल्लंघन है. सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने ये दलील बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दी. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच इस मामले पर कल यानि 5 सितंबर को भी सुनवाई जारी रखेगी.
सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने हाल में सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे की 12 छात्राओं को नामांकन देन से इनकार कर दिया था. कॉलेज की ओर से पेश वकील रोमी चाको ने कहा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3), 15(5) और 30 का उल्लंघन है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या इसके पहले सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे की नीति का कभी विरोध किया है? तब चाको ने कहा कि कॉलेज ने इस नीति का कभी विरोध तो नहीं किया है लेकिन वो ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये साफ नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किस आधार पर इसे लागू कर रही है.