पटनाः उत्तर प्रदेश के उन्नाव हादसे के बाद बिहार सरकार की परिवहन विभाग सख्त हो गयी है. बिहार परिवहन नियम के तहत 252 बसों पर 47 लाख की वसूली और 26 गाड़ियां जब्त की गयी है. राज्य में बिना फिटनेस परमिट की चलायी जा रही बसों पर की गई जा रही है. शनिवार को परिवहन विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई कई फैसले लिए गए. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर सभी जिलों के डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को नियमों का उल्लंघन कर परिचालित होने वाली बसों पर कार्रवाई का निर्देश दिया.
252 बसों के खिलाफ कार्रवाईः राज्य में परिचालित बसों के फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, स्पीड गर्वनर इत्यादि की जांच के लिए सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं पाए जाने/फिटनेस फेल बसों, बिना परिमट के परिचालित बसों एवं मोटरवाहन अधिनियम के उल्लंघन कर चलाई जा रही 252 बसों पर कार्रवाई की गई.
26 बसों को किया गया जब्तःवाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 556 बसों की जांच में मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 252 बसों पर जुर्माना लगाया गया. 26 बसों को जब्त करने की कार्रवाई की गई. यह अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया.
अन्य राज्यों की बसों पर होगी कार्रवाईः मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन कर दूसरे राज्यों से बिहार में आने वाली बसों पर भी कार्रवाई की जाएगी. नियमों का उल्लंघन किये जाने पर ऐसी बसों का परिचालन बिहार में बंद किया जाएगा. राज्य में बसों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने फैसला लिया है.