नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को गाजीपुर में खुले नाले में गिरकर मां और बच्चे की मौत मामले में उनके परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट में दाखिल करने के लिए ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार कर लिया गया है. जैसे ही इसे दाखिल करने की अनुमति मिल जाएगी इसे दाखिल कर दिया जाएगा. दिल्ली पुलिस ने बताया कि डीडीए के ठेकेदार ने नाले को खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये घटना घटी. इससे पहले हाईकोर्ट ने 22 अगस्त को सुनवाई के दौरान डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपके अधिकारी ठेकेदारों द्वारा किए गए कामों का निरीक्षण नहीं करते हैं.
डीडीए के अधिकारी निर्माण स्थल पर गए बिना ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं. ठेकेदार ने नाला खुला छोड़ दिया. आपके स्टाफ उसकी मानिटरिंग तक नहीं करते हैं. वहीं, हाईकोर्ट ने नाले की तस्वीर देखने के बाद कहा था कि यह बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें है. चिकनगुनिया, डेंगू जैसे बीमारियां भी शहर में हैं. तब दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा लगता है आपके अधिकारी काम करने को गुनाह मानते हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि खुले नाले के आसपास तुरंत बैरिकेडिंग की जाए और वहां पर पड़े मलबे को भी हटाया जाए.