नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले के आरोपी और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह की अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को करने का आदेश दिया.
इससे पहले 29 अगस्त को कोर्ट ने बृजभूषण को फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल शुरु होने के बाद पूरा केस खत्म करना चाहते हैं. हाईकोर्ट ने कहा था कि जब ट्रायल शुरू हो चुका है तब आप आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दे रहे हैं. आप परोक्ष रुप से पूरा केस खत्म करना चाहते हैं.
सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह की ओर से पेश वकील राजीव मोहन ने कहा था कि ये पूरा मामला छिपे हुए एजेंडा का है. शिकायतकर्ता नहीं चाहते हैं तो याचिकाकर्ता भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद पर रहे. उनकी दलील का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उसके बाद हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के वकील से दो हफ्ते के अंदर लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया.
इस मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में 26 जुलाई से ट्रायल शुरू हो चुका है. 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और दूसरे सह आरोपी विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं है.