नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति लगातार बिगड़ रही है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया है. यह कदम आज से प्रभावी रूप से लागू किए गए हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पहले GRAP के संशोधित दिशा निर्देश 17 सितंबर 2024 को जारी किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2024 और 5 दिसंबर 2024 को दिए गए निर्देशों के अनुसार GRAP की समय-सारणी को संशोधित कर 13 दिसंबर 2024 को लागू करने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में कहा था कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 से अधिक हो जाता है, तो GRAP के तीसरे चरण के तहत सख्त कदम तुरंत लागू किए जाने चाहिए. यदि AQI 400 से अधिक हो जाता है, तो चौथे चरण के उपायों को फिर से लागू किए जाने चाहिए.
#WATCH | Delhi: Dense smog blankets several parts of the National Capital.
— ANI (@ANI) January 3, 2025
Commission for Air Quality Management (CAQM) invokes Stage 3 of the Graded Response Action Plan (GRAP) across Delhi-NCR.
(Visuals from Barapullah) pic.twitter.com/eh50jMDith
वर्तमान स्थिति पर लिए निर्णय: आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप-समिति ने दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की. सुबह से AQI में वृद्धि देखी गई और यह 4 बजे तक 371 दर्ज किया गया. घने कोहरे, कम मिक्सिंग हाइट और अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज हुई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और IITM के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में यह स्थिति बनी रह सकती है.
GRAP स्टेज 3 के तहत निम्नलिखित पाबंदियां लागू:
- निर्माण कार्यों पर रोक: सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध है, हालांकि आवश्यक परियोजनाओं जैसे एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) कार्यों पर प्रतिबंध नहीं है.
- सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव: सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि धूल के कणों को कम किया जा सके.
- आम जनता से अपील: सभी नागरिकों से अपील है कि वे प्रदूषण कम करने में सहयोग करें. गैर-जरूरी वाहनों का उपयोग न करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करें, और खुले में कचरा जलाने से बचें. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर और सख्त कदम उठाए जाएंगे.
तीसरे चरण के तहत उठाए गए कदम: वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए, उप-समिति ने GRAP के तीसरे चरण के तहत सभी सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. यह कदम पहले से लागू चरण-1 और चरण-2 के उपायों के साथ प्रभावी रहेंगे. सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन उपायों को सख्ती से लागू करें. नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे GRAP के चरण-2 के नागरिक चार्टर का पालन करें.
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