नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पूरे साल राष्ट्रीय राजधानी में सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी और फोड़ने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. आज जारी एक आदेश में, दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया.
वहीं हरियाणा सरकार ने जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को बताया कि वह केवल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति देगी. राजस्थान ने कहा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले क्षेत्रों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि उन्होंने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है.
SC ने हरियाणा-यूपी को समान प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया
पीठ ने कहा कि प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब एनसीआर का हिस्सा बनने वाले सभी राज्य पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में एक जैसा निर्णय लेंगे. पीठ ने आदेश दिया, "फिलहाल, हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली द्वारा लगाए गए समान प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं."
12 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने दिल्ली-NCR के राज्यों को पटाखों पर अंतिम फैसला लेने का आदेश दिया था
शीर्ष अदालत ने 12 दिसंबर को दिल्ली सरकार और अन्य एनसीआर राज्यों - हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान - को पूरे साल पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बारे में अंतिम फैसला लेने का आदेश दिया था, वायु प्रदूषण के मुद्दे पर, शीर्ष अदालत ने एनसीआर में आने वाले राज्यों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) IV के तहत प्रदूषण विरोधी उपायों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की टीमें गठित करने का आदेश दिया.