नई दिल्ली:दिल्ली की द्वारका अदालत ने गुरुवार को अवैध हथियार मामले में गैंगस्टर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी को आरोपमुक्त कर दिया. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दो अन्य आरोपियों के पास से बरामद हथियारों और उनके खुलासे के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था. बयानों के आधार पर काला जठेड़ी और अनिल चिप्पी को आरोपी बनाया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था.
अदालत ने संबंधित डीसीपी से रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने दो आरोपियों आकाश और आशुदीप उर्फ आशु के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत आरोप तय किए हैं. काला जठेड़ी और चिप्पी को बरी करते हुए अदालत ने कहा, ''यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आरोपी काला जठेड़ी और आरोपी चिप्पी ने एक-दूसरे के साथ या सह-अभियुक्तों के साथ किसी आपराधिक साजिश में शामिल हुए थे.