नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य है कि नहीं इस पर कल यानि 1 जुलाई को फैसला सुनाएगा. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने 31 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट अपने फैसले में ये तय करेगा कि विभव की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं.
सुनवाई के दौरान बिभव के वकील एन हरिहरन ने कहा था कि इस मामले में जांच अधिकारी को यह देखना चाहिए था कि उसमें गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं, उसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा था कि अर्नेश कुमार के फैसले के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दी जा सकती है. बिभव के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के आधार और वजह आरोपी को नहीं बताया गया. गिरफ्तार के आधार को लिखित में दर्ज करना है. अपराध प्रक्रिया की धारा 41ए के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है.
बिभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए मुआवजे की मांग की है. कहा है कि गिरफ्तार करते समय अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है. बिभव कुमार फिलहाल पुलिस हिरासत में है. घटना 13 मई की है. दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज किया था.