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जम्मू-कश्मीर में नए भवन निर्माण कानून का विरोध, जीसीसी ने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के साथ की बैठक - JAMMU KASHMIR BUILDING LAWS

जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2021 में एकीकृत भवन कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव रखा था, जिसमें इमारतों के ऊंचाई सीमा पर प्रतिबंध हटा दिए गए थे.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 9, 2025, 3:20 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में भवन निर्माण कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध हो रहा है. विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों ने व्यापक बदलावों के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपने की मांग की है. जम्मू-कश्मीर और बाहरी राज्यों के योजनाकारों, विशेषज्ञों, पूर्व अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों के एक पैनल ने संशोधनों और जम्मू और श्रीनगर जैसे ऐतिहासिक शहरों पर उनके संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की.

शनिवार को श्रीनगर में ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड सिटिजन्स (जीसीसी) के साथ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा आयोजित चर्चा- 'जम्मू-कश्मीर में शहरी भविष्य: विनियमन और स्थिरता को संतुलित करना'- में चेतावनी दी गई कि इन बदलावों से शहरी अराजकता पैदा हो सकती है और क्षेत्र के मौजूदा परिदृश्य को नुकसान पहुंच सकता है.

पिछले महीने, जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2021 के जम्मू-कश्मीर एकीकृत भवन कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव रखा था, जिसमें इमारतों के लिए ग्राउंड कवरेज और ऊंचाई सीमा पर प्रतिबंध हटा दिए गए थे. रिपोर्ट के अनुसार, संशोधन आवासीय और वाणिज्यिक दोनों संरचनाओं पर लागू होते हैं.

मौजूदा कानून के तहत, केवल तीन मंजिला इमारतों की अनुमति है. हालांकि, प्रस्तावित बदलावों से संपत्ति मालिकों को अपनी इच्छानुसार जितनी मंजिलें बनाने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र IV और V में आता है. पूर्व अधिकारी खुर्शीद गनई, जो जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के सलाहकार रह चुके हैं, ने कहा कि व्यापक संशोधनों से उत्पन्न जोखिमों को रेखांकित करने वाला एक ज्ञापन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सौंपा जाएगा.

उन्होंने कहा, "भले ही वे इन बदलावों के साथ आगे बढ़ें, लेकिन इसे विधानसभा में पारित किया जाना चाहिए." "हमारे प्रतिनिधियों को इसके निहितार्थों के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए." गनई ने स्पष्ट किया कि हालांकि आवश्यक सुधारों का विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्रस्तावित संशोधनों से 'अनाचार' हो सकता है, जिससे विनाश और अनियोजित शहरी विकास का जोखिम हो सकता है. उन्होंने आगे विनियमन के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया.

उन्होंने कहा, "अगर हम मास्टर प्लान का इतना उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप विनियमन मुक्त वातावरण से अधिक अनुशासन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जबकि हमें और अधिक अनुशासन की आवश्यकता है?" उन्होंने जम्मू-कश्मीर की भूकंपीय संवेदनशीलता की ओर भी ध्यान दिलाया और सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।

पूर्व मुख्य नगर योजनाकार कश्मीर और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के जम्मू-कश्मीर राज्य केंद्र के अध्यक्ष इंजीनियर इफ्तिखार अहमद हकीम ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित विनियमन से क्षेत्र में ‘स्थानिक अराजकता’ पैदा होगी. उन्होंने तर्क दिया कि संशोधनों में सार्वजनिक सुरक्षा और समानता पर डेवलपर हितों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे जम्मू-कश्मीर के नाजुक शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है.

हकीम ने कहा, “तत्काल सुधार के बिना, ये संशोधन बुनियादी ढांचे की कमी को गहरा करेंगे और क्षेत्र की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत को नष्ट कर देंगे.” उन्होंने कहा, ‘वे शहरी विनाश और विवादों को बढ़ावा देंगे.’

पूर्व जम्मू मुख्य नगर योजनाकार सुरिंदर शर्मा ने भूकंपीय जोखिमों के बारे में चिंताओं को दोहराया और कहा कि विनियमन को पर्यावरणीय स्थिरता की कीमत पर नहीं आना चाहिए. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के कार्यकारी सदस्य सुरिंदर नागरी ने कहा कि प्रस्तावित परिवर्तन विकासोन्मुख नहीं हैं.

उन्होंने बैंक्वेट हॉल (12 कनाल से दो कनाल तक), ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों (आठ कनाल से चार कनाल तक) और डिग्री कॉलेजों (आठ कनाल से चार कनाल तक) जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता में कमी की ओर इशारा किया. नागरी ने कहा, "ये बदलाव सभी क्षेत्रों में सघनता पर केंद्रित हैं." कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने घाटी स्थित पर्यावरण नीति समूह (ईपीजी) के साथ मिलकर, एक पर्यावरण वकालत संगठन ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संशोधनों के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर का ये टूरिस्ट स्पॉट फिर से खुला, आप भी उठाएं आनंद

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में भवन निर्माण कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध हो रहा है. विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों ने व्यापक बदलावों के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपने की मांग की है. जम्मू-कश्मीर और बाहरी राज्यों के योजनाकारों, विशेषज्ञों, पूर्व अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों के एक पैनल ने संशोधनों और जम्मू और श्रीनगर जैसे ऐतिहासिक शहरों पर उनके संभावित प्रभाव पर चिंता व्यक्त की.

शनिवार को श्रीनगर में ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड सिटिजन्स (जीसीसी) के साथ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा आयोजित चर्चा- 'जम्मू-कश्मीर में शहरी भविष्य: विनियमन और स्थिरता को संतुलित करना'- में चेतावनी दी गई कि इन बदलावों से शहरी अराजकता पैदा हो सकती है और क्षेत्र के मौजूदा परिदृश्य को नुकसान पहुंच सकता है.

पिछले महीने, जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2021 के जम्मू-कश्मीर एकीकृत भवन कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव रखा था, जिसमें इमारतों के लिए ग्राउंड कवरेज और ऊंचाई सीमा पर प्रतिबंध हटा दिए गए थे. रिपोर्ट के अनुसार, संशोधन आवासीय और वाणिज्यिक दोनों संरचनाओं पर लागू होते हैं.

मौजूदा कानून के तहत, केवल तीन मंजिला इमारतों की अनुमति है. हालांकि, प्रस्तावित बदलावों से संपत्ति मालिकों को अपनी इच्छानुसार जितनी मंजिलें बनाने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जम्मू-कश्मीर उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र IV और V में आता है. पूर्व अधिकारी खुर्शीद गनई, जो जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल के सलाहकार रह चुके हैं, ने कहा कि व्यापक संशोधनों से उत्पन्न जोखिमों को रेखांकित करने वाला एक ज्ञापन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सौंपा जाएगा.

उन्होंने कहा, "भले ही वे इन बदलावों के साथ आगे बढ़ें, लेकिन इसे विधानसभा में पारित किया जाना चाहिए." "हमारे प्रतिनिधियों को इसके निहितार्थों के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए." गनई ने स्पष्ट किया कि हालांकि आवश्यक सुधारों का विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्रस्तावित संशोधनों से 'अनाचार' हो सकता है, जिससे विनाश और अनियोजित शहरी विकास का जोखिम हो सकता है. उन्होंने आगे विनियमन के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया.

उन्होंने कहा, "अगर हम मास्टर प्लान का इतना उल्लंघन कर रहे हैं, तो आप विनियमन मुक्त वातावरण से अधिक अनुशासन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जबकि हमें और अधिक अनुशासन की आवश्यकता है?" उन्होंने जम्मू-कश्मीर की भूकंपीय संवेदनशीलता की ओर भी ध्यान दिलाया और सतत आर्थिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया।

पूर्व मुख्य नगर योजनाकार कश्मीर और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के जम्मू-कश्मीर राज्य केंद्र के अध्यक्ष इंजीनियर इफ्तिखार अहमद हकीम ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित विनियमन से क्षेत्र में ‘स्थानिक अराजकता’ पैदा होगी. उन्होंने तर्क दिया कि संशोधनों में सार्वजनिक सुरक्षा और समानता पर डेवलपर हितों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे जम्मू-कश्मीर के नाजुक शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है.

हकीम ने कहा, “तत्काल सुधार के बिना, ये संशोधन बुनियादी ढांचे की कमी को गहरा करेंगे और क्षेत्र की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत को नष्ट कर देंगे.” उन्होंने कहा, ‘वे शहरी विनाश और विवादों को बढ़ावा देंगे.’

पूर्व जम्मू मुख्य नगर योजनाकार सुरिंदर शर्मा ने भूकंपीय जोखिमों के बारे में चिंताओं को दोहराया और कहा कि विनियमन को पर्यावरणीय स्थिरता की कीमत पर नहीं आना चाहिए. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के कार्यकारी सदस्य सुरिंदर नागरी ने कहा कि प्रस्तावित परिवर्तन विकासोन्मुख नहीं हैं.

उन्होंने बैंक्वेट हॉल (12 कनाल से दो कनाल तक), ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों (आठ कनाल से चार कनाल तक) और डिग्री कॉलेजों (आठ कनाल से चार कनाल तक) जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता में कमी की ओर इशारा किया. नागरी ने कहा, "ये बदलाव सभी क्षेत्रों में सघनता पर केंद्रित हैं." कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने घाटी स्थित पर्यावरण नीति समूह (ईपीजी) के साथ मिलकर, एक पर्यावरण वकालत संगठन ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संशोधनों के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं.

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