बिलासपुर : अपनी पत्नी और तीन बच्चों के हत्या के दोषी को बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोप सही पाए जाने पर शख्स को फांसी की सजा देने का आदेश दिया है. दशम अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की बेंच ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है. कोर्ट ने मृतिका और तीन मृतक बच्चों की जघन्य हत्या करने वाले आरोपी उमेंद्र केंवट को मौत की सजा सुनाई है.
मृत्युदण्ड देने का आदेश जारी : पुलिस ने न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया. जिसके बाद दशम अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर अविनाश के त्रिपाठी ने जल्द ही सुनवाई पूरी की. कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और आरोपी उमेंद्र को मृत्युदण्ड देने का आदेश जारी किया. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 29 जुलाई को आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसे मंगलवार को सुनाया गया.
पत्नी और तीन बच्चों की बेरहमी से की हत्या : जानकारी के मुताबिक, मस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री में रहने वाले उमेंद्र केंवट की शादी 2017 में सुक्रिता केंवट से हुई थी. दोनों के तीन बच्चे हुए, जिनमें पुत्री खुशी, लिसा और एक बेटा पवन था. आरोपी उमेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और आए दिन मारपीट झगड़ा भी बात करता था. इसी बात को लेकर आरोपी ने बीते 2 जनवरी 2024 की रात अपनी पत्नी और तीनों बच्चों की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी.
घर में पड़ा मिला था चारों का शव : 2 जनवरी 2024 को प्रार्थी सुमन केंवट को सुबह 3:30 बजे फोन पर बताया गया कि उसके बहनोई उमेंद्र केंवट ने चरित्र शंका की बात को लेकर सुक्रिता और तीनों बच्चों खुशी केंवट, दिशा केंवट और पवन केंवट की हत्या कर दी है. प्रार्थी फौरन अपने परिजनों और गांव वालों के साथ अपने बहनोई के घर पहुंचा. घर के अंदर बाड़ी में शौचालय के पास बहन सुक्रिता का शव पड़ा था. जबकि घर के अंदर बेड के किनारे भांजी खुशी, लिसा और भांजे पवन का शव पड़ा था. उन सभी के गले में किसी रस्सी जैसी चीज के निशान थे.