रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में प्रेमिका के घर पहुंचे प्रेमी की पीट-पीट कर निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने आज मंगलवार 14 मई को बड़ा फैसला सुनाया है. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार को कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. वहीं चौथे दोषी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गई है.
दरअसल, ये पूरा मामला साल 2018 का है. शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि 17 मई 2018 को भगवानपुर थाना क्षेत्र के चानचक गांव निवासी मुस्तकीम ने पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर में मुस्तकीम ने आरोप लगाया था कि गांव के ही सुलेमान पुत्र जहूर, रहबर पुत्र सुल्तान और अलीम पुत्र अमीर आलम ने उसके बेटे तनवीर को बंधक बनाया और फिर पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी.
मुस्तकीम ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि सुलेमान के बेटी का उसके बेटे तनवीर से प्रेम प्रसंग चल रहा था. 15 मई रात को करीब 11.30 बजे सुलेमान के बेटी ने तनवीर को फोन किया था और उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाया था. उसी रात को तनवीर अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर यानी सुलेमान के घर चला गया.