चंडीगढ़/झज्जर :हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह मुश्किल में फंस गए हैं. चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने महिला कोच यौन शोषण मामले में संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. अब मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.
संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय :आपको बता दें कि आज की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ जिला अदालत ने पूर्व खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह की आरोपों को हटाने की याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद महिला कोच यौन शोषण मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354, 354 A, 354 B, 506 और 509 के तहत आरोप तय किए गए हैं. अब मामले में संदीप सिंह के खिलाफ केस चलेगा और अगली सुनवाई पर गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे. पूरे मामले की सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी. संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई में करीब डेढ़ साल का वक्त लगा है.
महिला कोच ने संदीप सिंह पर लगाए थे आरोप :गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित अन्य आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी. जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था. इसके बाद डीएसपी (पूर्व) पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई थी. इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और एक महिला एसआई को शामिल किया गया था. एसआईटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 भी जोड़ी थी.
"सत्य की जीत होगी":वहीं संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय हो जाने पर पीड़िता के पिता ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर है पूरा भरोसा है. चंडीगढ़ पुलिस ने बेहतरीन ढंग से अपना काम किया है. लेकिन अभी भी कुछ धाराएं संदीप सिंह पर नहीं लगी है. ऐसे में वे धाराओं को जुड़वाने के लिए एक बार फिर से कोर्ट की शरण लेंगे. उन्होंने साफ कहा कि भले ही हरियाणा में सीएम का चेहरा बदल गया हो लेकिन उन्हें हरियाणा सरकार से मामले में न्याय की कोई उम्मीद नहीं है. उन्हें सिर्फ न्यायपालिका पर ही भरोसा है और सत्य की जीत जरूर होगी.