नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को चार हफ्ते का समय दे दिया है. जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में करने का आदेश दिया. बुधवार को सुनवाई के दौरान जब केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय की ओर से जवाब देने के लिए समय देने की मांग की गई.
इसका याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है. ये मामला सबसे पहले अप्रैल में कोर्ट में आया था. उसके बाद से काफी समय बीत गया, लेकिन मंत्रालय ने जवाब तैयार नहीं किया है. इस तरह भारतीय कुश्ती संघ को लगातार निलंबित स्थिति में नहीं रखा जा सकता है. याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले में आदेश पारित करने का आदेश दिया. तब कोर्ट ने कहा कि बिना खेल मंत्रालय का पक्ष जाने कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है.
कुश्ती संघ ने दायर की है याचिकाः इससे पहले 9 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया था. याचिका भारतीय कुश्ती संघ ने दायर की है. इसमें 24 दिसंबर 2023 को भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित करने के आदेश को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए तदर्थ कमेटी का गठन किया था. तदर्थ कमेटी को भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भंग कर दिया था. भारतीय कुश्ती संघ की ओर से वकील हेमंत फालफर ने कहा कि ये निलंबन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है.