भोपाल. मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने साफ किया है कि जिस जाति प्रमाणपत्र (caste certificate) के आधार पर नौकरी और प्रमोशन मिलता है, उस जानकारी को व्यक्तिगत या निजी बताकर रोकना अवैध है. राज्य सूचना आयुक्त ने सहकारिता विभाग के एक प्रकरण में हुई लापरवाही को लेकर टिप्पणी की. साथ ही सहकारिता आयुक्त को जबलपुर की आरटीआई (RTI) आवेदिका को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश भी जारी किए हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, मध्य प्रदेश के जबलपुर में सहकारिता विभाग (Sahkarita vibhag) में कार्यरत एक महिला ने कार्यालय में काम करने वाली एक अन्य सहयोगी की जानकारी RTI में मांगी. जिस महिला की जानकारी मांगी गई उसने जानकारी मांगने वाली महिला के विरुद्ध एससीएसटी एक्ट (SCST Act) में मामला भी दर्ज करा रखा है. इस मामले में एससीएसटी एक्ट दर्ज कराने वाली कर्मचारी की जानकारी रोकने पर उपायुक्त सहकारिता विभाग जबलपुर के निर्णय को राहुल सिंह ने विधि विरुद्ध ठहराया है.
महिला कर्मचारी ने जानकारी देने का किया विरोध
आयोग में एससीएसटी एक्ट दर्ज कराने वाली कर्मचारी ने अपनी जानकारी RTI को उपलब्ध कराने का विरोध किया, पर जब सूचना आयुक्त ने महिला से पूछा कि जाति की जानकारी शासकीय कार्यालय में व्यक्तिगत कैसे हो सकती है? तो महिला कर्मचारी कोई सही जवाब नहीं दे पाई.