नई दिल्लीः दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को भी अटैच करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए मध्यस्थता समझौते का पालन नहीं करने पर आदेश जारी किया है.
कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं किया गया भुगतान:दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कमर्शियल कोर्ट की जज विद्या प्रकाश की बेंच ने यह आदेश दिया. उन्होंने अपने आदेश में कहा कि 21 जनवरी 2020 को एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50,31,512 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया था. मगर इसके बावजूद भी नगर पालिका ने कंपनी को इसका भुगतान नहीं किया.
बीकानेर हाउस की बिक्री पर रोक:कोर्ट ने बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए 29 नवंबर को नोखा नगरपालिका के संबंधित अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया. कोर्ट ने नोखा नगरपालिका को बीकानेर हाउस को किसी को बेचने, गिफ्ट देने या बंधक रखने की किसी भी कोशिश पर रोक लगा दिया है.
बीकानेर हाउस को अटैच के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा-कोर्ट:कोर्ट ने कहा कि नोखा नगरपालिका को बार-बार ये कहा गया कि वो अपनी संपत्तियों की जानकारी संबंधी हलफनामा दाखिल करे, लेकिन उसने किसी भी आदेश का पालन नहीं किया. ऐसे में बीकानेर हाउस को अटैच करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है. कोर्ट ने बीकानेर हाउस की बिक्री की घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए 29 नवंबर को नोखा नगरपालिका के संबंधित अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया.
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की सुनवाई
वहीं, दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में आज इस मामले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप नेता दुर्गेश पाठक, विजय नायर और बीआरएस नेता के कविता कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 11 सितंबर को दुर्गेश पाठक को एक लाख रुपये के बेल बांड पर जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने 3 सितंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.