पटना: बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य में संचालित निजी विश्वविद्यालयों के लिए निर्देश दिया है. राज्य के नियम के अनुसार 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को फीस में छूट दी जाए. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि समर्थ पोर्टल को अपने यहां लागू करें और विश्वविद्यालयों की गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट विभाग को दें.
किसे मिलेगी फीस में छूट:वहीं नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी पर विद्यार्थियों के प्रमाणपत्रों को अपलोड करने को भी कहा गया है. यह तमाम निर्देश शिक्षा विभाग ने निजी विश्वविद्यालय के पदाधिकारीयों के साथ बैठक के बाद दिए हैं. गौरतलब हो कि निजी विश्वविद्यालयों को नियमानुसार कुल नामांकित विद्यार्थियों में से 25 प्रतिशत एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और महिलाओं को फीस में छूट देनी है.
20 परसेंट छात्रों को 100 परसेंट की छूट:कुल 25 प्रतिशत विद्यार्थियों में से 20 प्रतिशत को फीस में शत-प्रतिशत छूट दी जानी है. शेष 5 प्रतिशत की फीस में 25 और 50 प्रतिशत की छूट देनी है. निजी विश्वविद्यालय के पदाधिकारीयों के साथ बुधवार को बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की. उन्होंने निजी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लोकप्रिय बनाने की अपील की है. इस बैठक में विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. रेखा कुमारी, उप निदेशक दिवेश कुमार आदि उपस्थित रहे.