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इन सरकारी कर्मचारियों की नहीं लगेगी चुनावी ड्यूटी, एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर नया आदेश - Free from Election Duty

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है कि 6 महीने के अंदर रिटायर होने जा रहे सरकारी कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाए, अगर ऐसे किसी अधिकारी-कर्मचारी की ड्यूटी लग गई है, तो उसे मुक्त किया जाए.

FREE FROM ELECTION DUTY
इन सरकारी कर्मचारियों की नहीं लगेगी चुनावी ड्यूटी

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Apr 7, 2024, 12:01 PM IST

भोपाल. ऐसे कर्मचारी जो छह महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें चुनाव कार्य से मुक्त रखने की मांग कर्मचारी संघ द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश से की गई है. संघ की मांग पर संज्ञान लेते हुए उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने पत्र जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टर को कहा है कि ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जो छह महीने बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी नियुक्तियां लोकसभा चुनाव कार्य में की गई हैं. ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए और उनके नाम चुनावी ड्यूटी से हटाए जाएं.

अब नए सिरे से होगी कर्मचारियों की तैनाती

भारत निर्वाचन आयोग के दखल के बाद अब छह महीने बाद रिटायर हो रहे अधिकारी और कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी से दूर रखा जाएगा. इसी के साथ मध्यप्रदेश में अब नए सिरे से कर्मचारियों और अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई जाएगी. इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है. इसी के साथ सभी लोकसभा सीटों पर निर्विघ्न और निष्पक्ष चुनाव हो इसके भी निर्देश दिए गए हैं.

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संसदीय क्षेत्र व गृह जिले में भी नहीं लगेगी ड्यूटी

बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये गाइडलाइन भी है कि चुनावी माहौल में अधिकारियों की नियुक्ति उनके संसदीय क्षेत्र में नहीं की जाती. वहीं गृह जिले में तैनात अफसरों को उनके गृह जिलों में भी तैनात नहीं किया जाता, जिससे वे चुनाव में किसी प्रकार का कोई भी असर न डाल सकें.

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