बांका: बिहार के बांका पॉक्सो न्यायाधीश ने दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है. आरोपी को पॉक्सो न्यायाधीश मुकेश कुमार द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 14 साल की सजा के साथ 30 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. साथ ही विधिक प्राधिकार को पीड़ित लड़की के पक्ष में चार लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का भी आदेश दिया गया है.
7 पहले नबालिग के साथ दुष्कर्म: बता दें कि घटना साल 2017 की है. इस मामले का आरोपी पीड़िता के गांव का ही है. नाबालिग लड़की घर से शौच के लिए बहियार गयी थी और जब वह शौच के बाद वापस आ रही थी उसी समय वह आरोपी के घर के सामने गुजर रही थी. उसी समय आरोपी ने जबरन नाबालिग को पकड़ कर लिया और अपने घर के अंदर लेकर चला गया, जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस बात को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मस्जिद में पंचायती हुई, जिसमें दोनों की शादी करने की बात कही गयी.