बिहार

bihar

ETV Bharat / state

बांका में दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा, 30 हजार का जुर्माना भी लगा - POCSO court in Banka

Banka Rape Accused: बांका में पॉक्सो न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल की सजा के साथ 30 हजार का जुर्माना लगाया है. आरोपी ने सात साल पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. आगे पढ़ें पूरी खबर.

POCSO court in Banka
बांका में दुष्कर्म के आरोपी को सजा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jun 6, 2024, 11:10 AM IST

बांका: बिहार के बांका पॉक्सो न्यायाधीश ने दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है. आरोपी को पॉक्सो न्यायाधीश मुकेश कुमार द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 14 साल की सजा के साथ 30 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. साथ ही विधिक प्राधिकार को पीड़ित लड़की के पक्ष में चार लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का भी आदेश दिया गया है.

7 पहले नबालिग के साथ दुष्कर्म: बता दें कि घटना साल 2017 की है. इस मामले का आरोपी पीड़िता के गांव का ही है. नाबालिग लड़की घर से शौच के लिए बहियार गयी थी और जब वह शौच के बाद वापस आ रही थी उसी समय वह आरोपी के घर के सामने गुजर रही थी. उसी समय आरोपी ने जबरन नाबालिग को पकड़ कर लिया और अपने घर के अंदर लेकर चला गया, जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस बात को लेकर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मस्जिद में पंचायती हुई, जिसमें दोनों की शादी करने की बात कही गयी.

आठ गवाहों ने दी गवाही: पंचायत के द्वारा शादी के फैसले पर आरोपी मानने को तैयार नहीं हुआ. जिसके बाद नाबालिग के परिजनों ने मामला दर्ज कराया. सुनवाई के दौरान इस मामले में आठ गवाह की गवाही हुई और यह सजा सुनाई गई. मामले में सरकार की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद सिंह ने भाग लिया. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी के अधिवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि "जल्द ही आरोपी की सजा का माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी."

पढ़ें-बांका में नाबालिग को अगवा कर गांव के ही युवक ने किया दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

ABOUT THE AUTHOR

...view details