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बड़ी राहत : पैरोल को पांच दिन बढ़ाया, कोर्ट ने कहा- आसाराम की ओर से खर्चा किया जाएगा वहन - Asaram Treatment

आसाराम की पैरोल को राजस्थाम हाईकोर्ट ने पांच दिन और बढ़ा दिया है. आसाराम का पंचकर्म विधि से उपचार किया जा रहा है, जो और पांच दिनों तक चलेगा, जिसका खर्चा स्वयं आसाराम वहन करेगा.

Asaram on Parole
आसाराम की पैरोल को पांच दिन बढ़ाया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 3, 2024, 8:29 PM IST

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राहत देते हुए माधव बाग में चल रहे उपचार के चलते प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आकस्मिक पैरोल का पांच दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है. जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी व जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ में आसाराम के पैरोकार रामचन्द्र भट्ट की ओर से आकस्मिक पैरोल बढ़ाने का आवेदन पेश किया था.

आवेदन के साथ ही उसमें माधव बाग अस्पताल के चार चिकित्सकों के हस्ताक्षर युक्त रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि आसाराम का पंचकर्म विधि से उपचार किया जा रहा है. जिससे आसाराम की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी पांच दिन और उपचार की आवश्यकता जताई गई. जिस पर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग एवं महाराष्ट्र पुलिस विभाग से सुरक्षा को लेकर टेलीफोनिक बातचीत कर सुरक्षा को लेकर जानकारी ली.

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जिसे कोर्ट में पेश करते हुए बताया कि फिलहाल कानून एवं सुरक्षा को लेकर शांति जताई गई है. ऐसे में आसाराम के स्वयं के खर्चे पर आकस्मिक पैरोल बढ़ाने की सहमति देने पर कोर्ट ने पांच दिन की पैरोल अवधि को बढ़ा दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व में 13 अगस्त 2024 के आदेश में जो शर्तें लगाई गईं वो यथावत रहेंगी. इसके साथ ही पांच दिन की पैरोल अवधि को बढ़ाते हुए आसाराम के पैरोकार के आवेदन को निस्तारित कर दिया.

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