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Rahul Gandhi मानहानि मामले में सुल्तानपुर MPMLA कोर्ट में परिवादी से जिरह पूरी; अब 24 से होगी गवाही - RAHUL GANDHI DEFAMATION CASE

कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था.

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Rahul Gandhi मानहानि मामले में सुल्तानपुर MPMLA कोर्ट में परिवादी से जिरह पूरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 11, 2025, 2:07 PM IST

सुल्तानपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में MP/MLA की विशेष कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. जहां केस में परिवादी विजय मिश्रा से जिरह की कार्रवाई पूरी हो गई है. 24 फरवरी को अब मामले में कोर्ट सुनवाई करेगी, जहां गवाह से जिरह होगी.

कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं.

कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था. तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया.

विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी. इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया. दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया. कहा था, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है.

इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्षय प्रस्तुत करने के निर्देश हुए. इस वर्ष 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख तय की थी. लेकिन, इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई थी. 30 जनवरी को तिथि तय हुई तो राहुल के अधिवक्ता काशी शुक्ला के अस्वस्थ होने के चलते जिरह नहीं हो सकी थी.

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