दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स में सीटें खाली होने के बावजूद नहीं मिला दाखिला, हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया - DELHI HIGH COURT DU LLB

दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी कोर्स में सीटें खाली होने के बावजूद दाखिला नहीं देने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू से जवाब मांगा है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 1, 2024, 10:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स में खाली सीटें भरने की दो अभ्यर्थियों की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को करने का आदेश दिया. याचिका दो छात्रों सुमित कुमार सिंह और अनन्य राठौर ने दायर की थी.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील शक्ति पांडेय और गौरव अरोड़ा ने कहा कि एलएलबी प्रोग्राम में बिना सीटें भरे ही दाखिला बंद कर दिया गया. याचिका में मांग की गई थी कि यूनिवर्सिटी को दिशानिर्देश जारी किया जाए कि वह एलएलबी प्रोग्राम में खाली पड़ी सीटों पर दाखिला करे. याचिका में कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ता मेधावी छात्र हैं और उन्होंने सीयूईटी 2024 की परीक्षा दी थी. दोनों को जनरल कैटेगरी में 176 नंबर आए थे. याचिका में कहा गया था कि दोनों छात्रों ने कटऑफ के मानदंड को पूरा किया था. इसके बावजूद उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के तीनों केंद्रों में से किसी में भी दाखिला नहीं दिया गया.

ये भी पढ़ें: नए कानून लागू होने के बावजूद पुराने कानून के तहत अर्जी दाखिल न करें वकील: हाईकोर्ट

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पॉट दाखिले के चार राउंड आयोजित किए थे. चौथे राउंड में कैंपस लॉ सेंटर का कट ऑफ मार्क्स 177 था जबकि लॉ सेंटर वन और लॉ सेंटर टू में कट ऑफ मार्क्स 176 था. जब दोनों याचिकाकर्ताओं को 176 नंबर आए तो उन्हें दाखिला मिलना चाहिए था लेकिन उन्हें दाखिला नहीं दिया गया जो कि मनमाना है. दोनों याचिकाकर्ताओं ने शिकायत निवारण सेल में अपनी बात रखी थी. इसके बावजूद उन्हें दाखिला नहीं दिया गया. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति मनमोहन, LG ने दिलाई शपथ

ABOUT THE AUTHOR

...view details