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दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश - BAN ON DELHI ELECTION EXIT POLL

चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक आदेश जारी किया है. इसमें किसी भी तरह के एग्जिट/ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है.

चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 3, 2025, 12:47 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने आदेश भी जारी किया है. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जनसाधारण विशेष रूप से न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेज, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि का ध्यान भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके से एग्जिट/ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों के प्रकाशन एवं प्रसार पर प्रतिबंध होगा.

चुनाव आयोग ने बताया, "अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन -शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 05 फरवरी, 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा आम चुनाव 2025 के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंधित रहेगी.

आयोग ने यह भी कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त आम चुनाव के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा.

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने आदेश भी जारी किया है. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जनसाधारण विशेष रूप से न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेज, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि का ध्यान भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके से एग्जिट/ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों के प्रकाशन एवं प्रसार पर प्रतिबंध होगा.

चुनाव आयोग ने बताया, "अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन -शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 05 फरवरी, 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा आम चुनाव 2025 के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंधित रहेगी.

आयोग ने यह भी कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त आम चुनाव के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा.

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