बूंदी.पॉक्सो क्रम संख्या-2 न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 30 गवाह और 97 दस्तावेज पेश किए.
विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि आरोपी देवली निवासी रामजस पुत्र भंवर लाल, हिंण्डौली बिकरण निवासी मूलचंद उर्फ मूल्या पुत्र आनंदीलाल मीणा, काला माल पेच की बावड़ी निवासी मूलचंद राठौर पुत्र गोपाल लाल तेली और महेंद्र कुमार राठौर पुत्र शिवजी राम उर्फ शोजी राम को नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए न्यायालय ने आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.
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उन्होंने बताया कि पीड़िता ने हिण्डोली थाने में 4 जनवरी, 2020 को रिपोर्ट देते हुए बताया था कि 3 जनवरी, 2020 को शाम करीब 4 बजे अपनी बहन के साथ मौसी के पास ग्राम अकलेरा से मिलकर अपने गांव बरवास जा रही थी. तब टैंपो चालक रामजस तेली ने अपने टैंपो में बिठाया और गांव छोड़ने की बात कही. टैंपो ने अलग रास्ता चुना, तो उसने सवाल किया. जवाब में रामजस ने कहा कि वह इधर से घूम कर लेकर जाएगी.
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रिपोर्ट के अनुसार रामजस ने मोबाइल पर किसी से बात की और यहां-वहां घूमाता रहा. बाद में वह पेच की बावड़ी बाइपास पर कांच वाली होटल में ले गया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि रामजस ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बारी-बारी से रामजस तेली व अन्य आरोपियों ने शराब पीकर दुष्कर्म किया. पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर हिण्ड़ोली पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 30 गवाह और 97 दस्तावेज प्रदर्शित किए.