जयपुर.सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट को कहा है कि वह तय तारीख पर 1 मई को मामले की सुनवाई करे. एसएलपी में आरोपियों ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपियों को रिहा करने वाले मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी थी.
आरोपियों की ओर से एसएलपी में कहा गया कि कहा कि एसओजी ने हाईकोर्ट से तथ्य छिपाए हैं. आरोपियों के रिलीज आर्डर बन गए थे और हाईकोर्ट ने गलत तरीके से उनकी रिहाई पर रोक लगाई है. राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई में समय लगेगा, इसलिए हाईकोर्ट के 15 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाकर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. जवाब में राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि आरोपी हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ आए हैं, मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है और वहां पर सुनवाई होनी है.