लंदन: ब्रिटेन के लंदन उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाले के आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे और एक ट्रस्ट के स्वामित्व वाले यहां स्थित आलीशान फ्लैट को बुधवार को बेचने की अनुमति दे दी. हालांकि, इसकी बिक्री 52.5 लाख ब्रिटिश पौंड यानी लगभग 55 करोड़ से कम दाम पर नहीं बेची जा सकेगी.
न्यायमूर्ति मास्टर जेम्स ब्राइटवेल ने सुनवाई की अध्यक्षत की इसमें दक्षिण-पूर्व लंदन की थेमसाइड जेल में बंद 52 वर्षीय भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया. अदालत ने ट्रस्ट की सभी 'देनदारियों' को चुकाने के बाद 103 मैराथन हाउस की बिक्री से प्राप्त आय को एक सुरक्षित खाते में रखने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध को स्वीकार कर लिया.
ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड ने मध्य लंदन के मैरीलेबोन क्षेत्र में स्थित अपार्टमेंट संपत्ति बेचने की अनुमति देने का अुनरोध कर रही थी जबकि ईडी का तर्क था कि ट्रस्ट की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से हुई आय से खरीदी गई है और इस मामले में नीरव प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है.