नई दिल्ली:बैंक या एटीएम से पैसे निकालते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए. अगर आप कहीं से भी पैसे निकालते हैं तो आपको चार्ज का बोझ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए. अगर आप चार्ज नहीं चाहते हैं तो आपको नियम पता होने चाहिए. बैंक से सीधे पैसे निकालने के लिए या फिर एटीएम से पैसे निकालने की सीमा के बारे में कम से कम जानकारी होनी चाहिए. आज हम इस खबर में जानेंगे कि बैंक से पैसे निकालने की क्या सीमा है और कितना चार्ज देना पड़ सकता है.
इन पर लगेगा टीडीएस
कई लोगों को लगता है कि बैंक से सीधे पैसे निकालने पर कोई भी चार्ज नहीं लगता. दरअसल बैंक ऐसी कोई मुफ्त सेवा नहीं देते हैं. हर एक ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगता है. बैंक से सीधे पैसे निकालने के मामले में जो लोग नियमित रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते हैं, उन्हें कुछ खास लाभ मिलते हैं.
आयकर अधिनियम की धारा 194एन के अनुसार, अगर किसी वित्तीय वर्ष में खाते से 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी होती है तो सभी लेन-देन पर टीडीएस (सोर्स पर टैक्स कटौती) लगेगा. यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने लगातार तीन साल तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है. जो लोग ITR दाखिल नहीं करते हैं. उन्हें बैंक, सहकारी बैंक और डाकघरों से 20 लाख रुपये से अधिक की पैसे निकालने पर TDS देना होगा.