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'पैरोल से लौटने के बाद या जेल लाए जाने से पहले गर्भवती हुईं महिला कैदी' - सुप्रीम कोर्ट

पश्चिम बंगाल की जेलों में कैदियों के गर्भवती होने और 196 शिशुओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई है. बंगाल की ओर से कहा गया है कि पैरोल से लौटने के बाद या जेल लाए जाने से पहले महिला गर्भवती हुईं. सुमित सक्सेना की रिपोर्ट.

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सुप्रीम कोर्ट

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 13, 2024, 10:12 PM IST

नई दिल्ली :बंगाल भर की जेलों में 196 शिशुओं से संबंधित मामले में राज्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि महिला कैदी पहले से ही गर्भवती थीं, जब उन्हें न्यायिक आदेशों के माध्यम से सजा सुनाए जाने के बाद या उनकी पैरोल अवधि के अंत में जेल में लाया गया था.

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सुधार गृहों में बंद कुछ महिला कैदियों के गर्भवती होने के मामले पर संज्ञान लिया था. मामले की जांच करने पर सहमति व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति संजय कुमार और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने वरिष्ठ वकील गौरव अग्रवाल से इस मुद्दे को देखने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा. अग्रवाल पहले से ही जेल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सहायता कर रहे हैं.

शीर्ष अदालत के आदेश के जवाब में, पश्चिम बंगाल के एडीजी और सुधारात्मक सेवाओं के आईजी ने उन महिला कैदियों पर डेटा प्रदान किया, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में राज्य की जेलों में बच्चों को जन्म दिया. वर्तमान में जेलों में 181 बच्चे रह रहे हैं, जिनमें से 28 का जन्म जेल में हुआ और 153 महिला कैदियों के साथ आए.

सुधारात्मक सेवाओं के एडीजी और आईजी से मिली जानकारी के अनुसार, 10 फरवरी को शाम 5:32 बजे पश्चिम बंगाल की जेलों में पिछले 4 वर्षों में जन्म लेने वाले सभी बच्चों की संख्या 62 थी, जो इंगित करता है कि पिछले चार साल में पश्चिम बंगाल की जेलों में 62 बच्चे पैदा हुए थे. शीर्ष अदालत में प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश महिला कैदी उस समय पहले से ही गर्भवती थीं जब उन्हें जेलों में लाया गया था. कुछ मामलों में, महिला कैदी पैरोल पर बाहर गई थीं और उम्मीद से वापस लौट आईं.

अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि, न्याय के हित में शीर्ष अदालत को महिला जेलों में उपलब्ध सुरक्षा उपायों का आकलन करने के लिए प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठतम महिला न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए.

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि निरीक्षण में महिला कैदियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पर्याप्त महिला कर्मियों की उपलब्धता और जेल में प्रवेश के दौरान और उसके बाद समय-समय पर उनके स्वास्थ्य जांच की जांच की जानी चाहिए.

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि जेलों में, जहां बच्चे हैं, जेलों में क्रेच और स्कूली शिक्षा की उपलब्धता की जांच करने के लिए प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति की एक महिला सदस्य को शामिल करने की सलाह दी जा सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सुविधाओं को 2006 के आरडी उपाध्याय मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का पालन करना चाहिए. 2006 का फैसला महिला कैदियों से जन्मे बच्चों की देखभाल और कल्याण के लिए कई निर्देशों के साथ आया था.

शीर्ष अदालत अगले सप्ताह फिर से इस मामले पर सुनवाई कर सकती है. अदालत ने जेलों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का आकलन करने और आवश्यक नई जेलों की संख्या पर निर्णय लेने के लिए पहले ही एक जिला-वार समिति का गठन कर दिया है. पिछले हफ्ते, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक मामले को आपराधिक खंडपीठ को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था जिसमें न्याय मित्र ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के सुधार गृहों में बंद कुछ महिला कैदी गर्भवती हो रही थीं और 196 बच्चे विभिन्न ऐसी सुविधाओं में रह रहे थे.

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