पटना : बिहार वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति है. वक्फ बोर्ड का संचालन राज्य के अंदर शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए होता है. बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बोर्ड के पास 25000 बीघा जमीन है. हालांकि यह आंकड़ा पूर्ण नहीं है, क्योंकि बिहार में जमीन का सर्वेक्षण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है.
नए कानून से पारदर्शिता की उम्मीद : भारत सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 लाया गया है. लोकसभा में पेश करने के बाद सरकार ने इस संसदीय समिति में भेजने का फैसला लिया है. प्रस्ताव के मुताबिक राज्य में वक्फ़ बोर्ड के साथ-साथ एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद की स्थापना करना शामिल है. इन निकाय में मुस्लिम महिलाएं और गैर मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व देने की बात है. सभी राज्य के बोर्ड के साथ-साथ केंद्रीय परिषद में दो महिलाओं को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है.
वक्फ बोर्ड के पास हजारों बीघा जमीन: बिहार में सुन्नी वक्फ़ बोर्ड के पास 6480 संपत्ति है. जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास 1672 संपत्ति है. कुल मिलाकर शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 25000 बीघा से अधिक जमीन है. जानकारी के मुताबिक बोर्ड की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमण का शिकार है.
देश में कुल वक्फ बोर्ड के पास 940000 एकड़ जमीन है.
वक्फ बोर्ड के पास अधिकार : आपको बता दें कि आजादी के बाद 1954 में वक्फ़ की संपत्ति और उसके रखरखाव के लिए कानून बनाए गए. कानून के मुताबिक भारत सरकार ने भारत से पाकिस्तान गए मुसलमान की जमीन को वक्फ़ बोर्ड को दे दी थी. बंटवारे के समय में बड़ी संख्या में मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़ पाकिस्तान चले गए थे. बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी एक कानून लाया गया सन 1995 में कानून में कुछ बदलाव किए गए. पीवी नरसिंह राव सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए वक्फ़ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के मामले में असीमित अधिकार दे दिए.
वक्फ एक्ट में संशोधन : इसके बाद 2013 में भी एक्ट में कुछ संशोधन किया गया. 2013 के संशोधन के बाद कांग्रेस सरकार ने मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ़ बोर्ड को उपहार में दे दिया. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2014 में राष्ट्रीय वक्फ बोर्ड विकास निगम लिमिटेड की शुभारंभ की. 2024 में भी केंद्र की सरकार ने कानून लाने की तैयारी कर ली है और इसका प्रारूप भी सामने आ चुका है.
हजारों बीघा जमीन की मिल्कियत: बिहार में दो वक्फ बोर्ड हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड. राज्य के अंदर ये दोनों कार्यरत हैं. सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास जमीन का ज्यादा हिस्सा है और लगभग 20000 बीघा जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है, तो 5000 बीघा जमीन शिया वक्फ बोर्ड के पास है. बिहार में कुल मिलाकर 3027 वक्फ स्टेट है, जिसमें कि 2700 सुन्नी वक्फ स्टेट है तो 327 सिया वक्फ स्टेट है. वक्फ स्टेट ही सम्पतियों का देख भाल करती है.
वक्फ पर संशोधन को लेकर सियासत : बिहार में नए कानून को लेकर सियासत शुरू हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल ने नए कानून को लेकर आपत्ति जाहिर की है. पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि भारत सरकार की मंशा ठीक नहीं है. संविधान के मुताबिक धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है जरूरी है कि जिसकी जमीन है, उसका कब्जा उसे दिलाया जाए और वह अपने तरीके से इस्तेमाल करें.