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तमिलनाडु शराब त्रासदी: संशोधन विधेयक पारित, जहरीली शराब बेचने पर आजीवन कारावास और जुर्माना - Tamil Nadu Hooch Tragedy

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 29, 2024, 5:25 PM IST

Updated : Jun 29, 2024, 5:37 PM IST

Tamil Nadu CM MK Stalin: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को विधानसभा को सूचित किया कि तमिलनाडु निषेध अधिनियम, 1937 में संशोधन करके दंड को कठोर बनाया जाएगा. वे कल्लकुरिची नकली शराब त्रासदी पर विधायकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, जिसमें 65 लोगों की जान चली गई है.

Chief Minister M.K. Stalin speaking at the Assembly Session on Friday.
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन शुक्रवार को विधानसभा सत्र में बोलते हुए (ETV Bharat)

चैन्नई:तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को घोषणा की कि सत्तारूढ़ द्रमुक अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु निषेध अधिनियम, 1937 में संशोधन करेगी. कल्लाकुरिची शराब त्रासदी में एक सप्ताह के भीतर मरने वालों की संख्या 65 हो गई है.

शराब की बिक्री को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आज विधानसभा में निषेध विधेयक पेश किया गया. मंत्री मुथुस्वामी ने यह विधेयक उस समय पेश किया जब मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की थी कि सजा को सख्त किया जाएगा. मिलावटी शराब को पूरी तरह से खत्म करने और इसे बनाने और बेचने वालों के लिए आजीवन कारावास और जुर्माना बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने सहित कठोर दंड लगाने के लिए एक संशोधन लाया गया है.

तमिलनाडु शराब निषेध अधिनियम-1937 के अनुसार नियमों का उल्लंघन करके शराब का आयात और निर्यात दंडनीय है. प्रतिबंधित सामान की बिक्री के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. शराब के सेवन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनधिकृत परिसर को बंद और सील कर दिया जाएगा. यह भी बताया गया है कि इन कानूनों के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोई जमानत नहीं दी जाएगी, सरकारी वकील की मंजूरी से ही जमानत दी जाएगी. किसी दोषी व्यक्ति को उस क्षेत्र से हटाने के लिए निषेध और जांच अधिकारी द्वारा आवेदन की अनुमति देने के लिए संशोधन लाया जाएगा. प्रस्तावित संशोधन में दंड और जुर्माने में वृद्धि करने तथा अधिकारियों को अधिकार देने की बात कही गई है. विधानसभा में प्रस्तुत मद्य निषेध संशोधन विधेयक को सदस्यों द्वारा चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

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Last Updated : Jun 29, 2024, 5:37 PM IST

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