नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए अपने फैसले रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया.यह निर्देश न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जारी किया.
दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि उसने जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है. सरकार पूरे साल प्रतिबंध लागू करने पर विचार कर रही है और जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा. पीठ ने एनसीआर राज्यों को पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए अपने फैसले रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया. पीठ ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंध न केवल वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी आवश्यक है, और यह स्पष्ट किया कि पटाखों पर प्रतिबंध में पटाखों की बिक्री, निर्माण, भंडारण और उपयोग शामिल होंगे.
पीठ ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण रोधी GRAP-4 प्रतिबंधों को चरण 2 तक शिथिल करने का निर्देश अगले आदेश तक जारी रहेगा. पीठ ने केंद्र सरकार से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) में नियुक्ति के लिए पर्यावरण और अन्य संबंधित क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञों की पहचान करने पर विचार करने को कहा. पीठ ने कहा कि विशेषज्ञों को सलाहकार क्षमता में शामिल किया जा सकता है.